क्र.सं0 |
1 |
|
संचालित योजना का नाम |
छात्रवृत्ति योजना पूर्वदशम् |
|
योजना की प्रकृति (लाभार्थीपरक अथवा सामुदायिक परक) |
लाभार्थी परक |
|
योजना का लाभ हेतु अर्हता /शर्तें |
ष्पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्थायी मूल निवासी हो तथा उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय/शासकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो एवं जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू0 250000.00 (रू0 दो लाख पचास हजार) से अधिक न हो तथा अधिकतम आयु 20 वर्ष हो को छात्रवृत्ति के रूप में रू0 225.00 प्रति माह की दर से अधिकतम 10 माह हेतु एवं वार्षिक अनुदान के रूप में रू0 750.00 एकमुश्त देय होती है। प्राइवेट संस्थानों का एन0एस0पी0 पर दर्ज होना आवश्यक है। |
|
योजना को प्राप्त करने हेतु लगने वाले दस्तावेज |
आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पूर्व कक्षाओं का विवरण तथा समस्त शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र |
|
योजना का जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन की समय अवधि |
1 साल |
|
लक्ष्य को पूर्ण करने की अवधि |
1 साल |
|
विभाग में योजना क्रियान्वित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम |
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी |
|
मोबाइल नम्बर |
9450997135 |
|
योजना हेतु विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य |
निर्धारित नहीं |
|
टिप्पणी |
|
|
योजना से सम्बंधित पोर्टल का यूआरएळ अथवा हेल्पलाइन नम्बर |
scholarship.up.gov.in |
|