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श्रम विभाग

क्र.सं0   1
संचालित योजना का नाम कन्या विवाह सहायता योजना
योजना की प्रकृति (लाभार्थीपरक अथवा सामुदायिक परक) लाभार्थीपरक
योजना का लाभ हेतु अर्हता /शर्तें निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।विवाह सम्पन होने के 3 माह के भीतर एवं सामूहिक विवाह की स्थिति में 15 दिन पूर्व आवेदन का प्रावधान किया गया है।लाभार्थी श्रमिक की पुत्री एवं वर का आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है।
हितलाभ 2 संतानो की सीमा के अधीन सीमित कर दिया गया है।प्रशनगत पुत्री तथा प्रस्तावित वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष (आयु जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा से कम आयु नही होनी चाहिए) निर्धारित आयु पूर्ण करने के पश्च्चात उक्त योजना का हितलाभ अनुमन्य होगा। योजनाओं का आवेदन सी0एस0सी0/जन सुविधा केन्द्र/बोर्ड के ओपेन पोर्टल से किया जा सकता है।
योजना को प्राप्त करने हेतु लगने वाले दस्तावेज सम्बंधित पुत्री एवं वर की आयु के सम्बन्ध में जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट / परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति,विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान / तहसीलदार / सभासद / पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो,पुत्री यदि गोद ली गयी है, तो उससे सम्बंधित यथा प्रमाणित अभिलेख,लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुंब रजिस्टर / राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति,विवाह होने सम्बन्धी (वर-वधु) का फोटोग्राफ जो कि श्रमिक द्वारा प्रमाणित हो
पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन / स्वघोषणा प्रमाण पत्र
पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न कराना अनिवार्य होगा
योजना से सम्बंधित पोर्टल का यूआरएळ अथवा हेल्पलाइन नम्बर upbocw.in 18001805412
योजना का जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन की समय अवधि 45 दिन
लक्ष्य को पूर्ण करने की अवधि लक्ष्य निर्धारित नहीं है
विभाग में योजना क्रियान्वित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम श्री कमलेश कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी,श्री आलोक नाथ पाठक, कम्प्यूटर ऑपरेटर,श्री राजाबाबू गौड़, कम्प्यूटर ऑपरेटर,श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव, कम्प्यूटर ऑपरेटर,श्री गणेश कुमार सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर,मोहम्मद शारिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर
मोबाइल नम्बर 7017574451, 7388953604,6394773392,7985676704,7800934869,7985165627
योजना हेतु विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य लक्ष्य निर्धारित नहीं है
टिप्पणी योजनाओ का लाभ लेने के लिए पंजीयन अनिवार्य है पंजीकरण की पात्रता एवं प्रक्रिया,आवेदक की आयु 18-60 वर्ष के मध्य हो।आवेदक द्वारा निर्माण श्रमिक के रूप में वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य पूर्ण किया गया हो।पंजीकरण शुल्क रू 20/- तथा सदस्यता बनाए रखने हेतु अंशदान के रूप में प्रतिवर्ष रू 20/- या 3 वर्ष हेतु रु 60/- जमा किया जाना है।श्रमिक का पासपोर्ट आकार का 01 फोटो अनिवार्य है।स्व प्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि अनिवार्य है।स्वघोषणा पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य है।नियोजन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि,स्व प्रमाणित बैंक पासबुक की प्रतिलिपि,पंजीयन प्रक्रिया-जन सुविधा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/बोर्ड के र्पोटल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
क्र.सं0 2
संचालित योजना का नाम मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना
योजना की प्रकृति (लाभार्थीपरक अथवा सामुदायिक परक) लाभार्थीपरक
योजना का लाभ हेतु अर्हता /शर्तें निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।मातृत्व एवं शिशु योजना का हितलाभ श्रमिक के प्रथम दो प्रसवों तक सीमित।मातृत्व हितलाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही देय।बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या सन्तान एवं दूसरी सन्तान भी बालिका होने पर हितलाभ देय। निःसन्तान दमपत्ति में कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका को भी देय। योजनाओं का आवेदन सी0एस0सी0/जन सुविधा केन्द्र/बोर्ड के ओपेन पोर्टल से किया जा सकता है।
योजना को प्राप्त करने हेतु लगने वाले दस्तावेज अद्यतन पंजीयन,राजकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव/गर्भपात/नसबन्दी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र,आन-लाइन जारी जन्म प्रमाण-पत्र,
वैधानिक गोदनामा,परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति
योजना से सम्बंधित पोर्टल का यूआरएळ अथवा हेल्पलाइन नम्बर upbocw.in 18001805412
योजना का जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन की समय अवधि 45 दिन
लक्ष्य को पूर्ण करने की अवधि लक्ष्य निर्धारित नहीं है
विभाग में योजना क्रियान्वित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम श्री कमलेश कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी,श्री आलोक नाथ पाठक, कम्प्यूटर ऑपरेटर,श्री राजाबाबू गौड़, कम्प्यूटर ऑपरेटर,श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव, कम्प्यूटर ऑपरेटर,श्री गणेश कुमार सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर,मोहम्मद शारिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर
मोबाइल नम्बर 7017574451,7388953604,6394773392,7985676704,7800934869,7985165627
योजना हेतु विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य लक्ष्य निर्धारित नहीं है
टिप्पणी योजनाओ का लाभ लेने के लिए पंजीयन अनिवार्य है पंजीकरण की पात्रता एवं प्रक्रिया,आवेदक की आयु 18-60 वर्ष के मध्य हो।आवेदक द्वारा निर्माण श्रमिक के रूप में वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य पूर्ण किया गया हो।पंजीकरण शुल्क रू 20/- तथा सदस्यता बनाए रखने हेतु अंशदान के रूप में प्रतिवर्ष रू 20/- या 3 वर्ष हेतु रु 60/- जमा किया जाना है।श्रमिक का पासपोर्ट आकार का 01 फोटो अनिवार्य है।स्व प्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि अनिवार्य है।स्वघोषणा पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य है।नियोजन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि,स्व प्रमाणित बैंक पासबुक की प्रतिलिपि,पंजीयन प्रक्रिया-जन सुविधा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/बोर्ड के र्पोटल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
क्र.सं0 3
संचालित योजना का नाम संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना
योजना की प्रकृति (लाभार्थीपरक अथवा सामुदायिक परक) लाभार्थीपरक
योजना का लाभ हेतु अर्हता /शर्तें बोर्ड में पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से सक्रिय हो। निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो। ऐसे बालक एवं बालिका की आयु प्रत्येक वर्ष की 01 जुलाई को कक्षावार निम्नवत् होनी चाहिए :-
कक्षा 01 व 02 हेतु आयु सीमा 06 वर्ष से 08 वर्ष अधिकतम।
कक्षा 03 से 05 हेतु आयु सीमा 08 वर्ष से 11 वर्ष अधिकतम।
कक्षा 06 से 08 हेतु आयु सीमा 11 वर्ष से 14 वर्ष अधिकतम।
कक्षा 09 से 12 हेतु आयु सीमा 14 वर्ष से 18 वर्ष अधिकतम।
स्नातक एवं स्नातकोत्तर हेतु आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष अधिकतम।किसी शासकीय शिक्षण संस्थान से मेडिकल के स्नातक (MBBS) एवं स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा हेतु आयु सीमा 25 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम। किसी भी विषय में अनुसंधान हेतु उक्त हितलाभ हेतु आयु सीमा 25 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम।
भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT), एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु आयु सीमा 25 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम। निर्माण श्रमिक के बालक / बालिकाओं का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना के हितलाभ हेतु आवश्यक होगा।शिक्षारत्त बालक / बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्यनरत्त हो जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो संतानों को हितलाभ देय होगा।पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र / पुत्रियों को कक्षा-9, कक्षा-10, कक्षा-11 या कक्षा-12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित एवं शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु साइकिल क्रय करते हुए, उक्त के सापेक्ष सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पत्र होंगे। योजनाओं का आवेदन सी0एस0सी0/जन सुविधा केन्द्र/बोर्ड के ओपेन पोर्टल से किया जा सकता है।
योजना को प्राप्त करने हेतु लगने वाले दस्तावेज छात्र / छात्रा के सम्बंधित कक्षा में उत्तीर्ण होने की अंकतालिका।आगामी कक्षा में प्रवेश की शुल्क रसीद।कक्षा 01 से 08 तक उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालय / पूर्व माध्यमिक विद्यालय / राजकीय विद्यालयों में शिक्षारत छात्र / छात्राओं के उत्तीर्ण होने की स्थिति में अंक पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति।
कक्षा 09 से लेकर 12 तक बाउचर / विपत्र विद्यालय के प्राचार्य द्वारा डिग्री कक्षाओं में छात्र / छात्राओं के बाउचर / विपत्र उनके लिए अधिकृत सक्षम अधिकारी (Dean of Student Welfare/Provost) द्वारा भी प्रति हस्तांक्षरित किये जायेंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षारत्त छात्र / छात्रा का बाउचर उनके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।पिछले 12 महीने में कम से कम दिन भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन / स्वघोषणा प्रमाण पत्र।योजना के अंतर्गत साइकिल प्रदान किये जाने हेतु उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका एवं प्रवेशित अगली कक्षा की शुल्क रसीद, प्रवेशित व शिक्षारत्त होने का प्रमाण पत्र शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य / सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा। उoप्रo से भिन्न राज्य में पुत्र / पुत्रियों के अध्यनरत्त होने की दशा में अंकतालिका एवं प्रवेशित अगली कक्षा से सम्बंधित प्रमाण पत्र को सम्बंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी किया जायेगा।पंजीकृत श्रमिक / आवेदक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
योजना से सम्बंधित पोर्टल का यूआरएळ अथवा हेल्पलाइन नम्बर upbocw.in 18001805412
योजना का जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन की समय अवधि 45 दिन
लक्ष्य को पूर्ण करने की अवधि लक्ष्य निर्धारित नहीं है
विभाग में योजना क्रियान्वित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम श्री कमलेश कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी,श्री आलोक नाथ पाठक, कम्प्यूटर ऑपरेटर,श्री राजाबाबू गौड़, कम्प्यूटर ऑपरेटर,श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव, कम्प्यूटर ऑपरेटर,श्री गणेश कुमार सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर,मोहम्मद शारिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर
मोबाइल नम्बर 7017574451,7388953604,6394773392,7985676704,7800934869,7985165627
योजना हेतु विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य लक्ष्य निर्धारित नहीं है
टिप्पणी योजनाओ का लाभ लेने के लिए पंजीयन अनिवार्य है पंजीकरण की पात्रता एवं प्रक्रिया,आवेदक की आयु 18-60 वर्ष के मध्य हो।आवेदक द्वारा निर्माण श्रमिक के रूप में वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य पूर्ण किया गया हो।पंजीकरण शुल्क रू 20/- तथा सदस्यता बनाए रखने हेतु अंशदान के रूप में प्रतिवर्ष रू 20/- या 3 वर्ष हेतु रु 60/- जमा किया जाना है।श्रमिक का पासपोर्ट आकार का 01 फोटो अनिवार्य है।स्व प्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि अनिवार्य है।स्वघोषणा पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य है।नियोजन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि,स्व प्रमाणित बैंक पासबुक की प्रतिलिपि,पंजीयन प्रक्रिया-जन सुविधा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/बोर्ड के र्पोटल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
क्र.सं0 4
संचालित योजना का नाम निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना
योजना की प्रकृति (लाभार्थीपरक अथवा      सामुदायिक परक) लाभार्थीपरक
योजना का लाभ हेतु अर्हता /शर्तें इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना / बीमारी के फलस्वरूप दिव्यांगता की स्थिति में वे सभी श्रमिक पात्र होंगे, जो पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से नवीनीकृत हैं।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित हितलाभ हेतु पात्र होंगे। आश्रित से तात्पर्य प्रथमत: सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी श्रमिक के पति अथवा पत्नी (जैसे भी स्थिति हो), को द्वितीयत: लाभार्थी श्रमिक के वयस्क पुत्र / अविवाहित वयस्क पुत्री एवं उनके अनुपलब्ध होने पर लाभार्थी श्रमिक पर आश्रित माता / पिता और अंतत: लाभार्थी श्रमिक के अवयस्क पुत्रों अथवा पुत्रियों को किया जायेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगी।हत्या, सर्पदष, बिजली गिरने, प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु एवं अन्य दैवीय आपदा की स्थिति में हुई मृत्यु को सामान्य मृत्यु मानते हुए तदनुसार हितलाभ अनुमन्य होगा।निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आश्रित द्वारा आवेदन करने पर आश्रित का आधार प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। योजनाओं का आवेदन सी0एस0सी0/जन सुविधा केन्द्र/बोर्ड के ओपेन पोर्टल से किया जा सकता है।
योजना को प्राप्त करने हेतु लगने वाले दस्तावेज ऑनलाइन जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।आवेदक के आधार लिंक बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति।आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति।प्राथमिक सूचना रिपोर्ट / पंचनामा तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु तथा अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना में मृत्यु की दशा में)।दिव्यांगता की स्थिति में मुख्या चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट / चिकित्सीय प्रमाण पत्र।पंजीकृत श्रमिक / आवेदक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
योजना से सम्बंधित पोर्टल का यूआरएळ अथवा हेल्पलाइन नम्बर upbocw.in 18001805412
योजना का जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन की समय अवधि 45 दिन
लक्ष्य को पूर्ण करने की अवधि लक्ष्य निर्धारित नहीं है
विभाग में योजना क्रियान्वित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम श्री कमलेश कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी,श्री आलोक नाथ पाठक, कम्प्यूटर ऑपरेटर,श्री राजाबाबू गौड़, कम्प्यूटर ऑपरेटर,श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव, कम्प्यूटर ऑपरेटर,श्री गणेश कुमार सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर,मोहम्मद शारिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर
मोबाइल नम्बर 7017574451,7388953604,6394773392,7985676704,7800934869,7985165627,

7017574451,7388953604,6394773392,7985676704,7800934869,7985165627

योजना हेतु विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य लक्ष्य निर्धारित नहीं है
टिप्पणी योजनाओ का लाभ लेने के लिए पंजीयन अनिवार्य है पंजीकरण की पात्रता एवं प्रक्रिया,आवेदक की आयु 18-60 वर्ष के मध्य हो।आवेदक द्वारा निर्माण श्रमिक के रूप में वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य पूर्ण किया गया हो।पंजीकरण शुल्क रू 20/- तथा सदस्यता बनाए रखने हेतु अंशदान के रूप में प्रतिवर्ष रू 20/- या 3 वर्ष हेतु रु 60/- जमा किया जाना है।श्रमिक का पासपोर्ट आकार का 01 फोटो अनिवार्य है।स्व प्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि अनिवार्य है।स्वघोषणा पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य है।नियोजन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि,स्व प्रमाणित बैंक पासबुक की प्रतिलिपि,पंजीयन प्रक्रिया-जन सुविधा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/बोर्ड के र्पोटल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।