महिला कल्याण
क्र. सं0 | 1 | |
संचालित योजना का नाम | पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन | |
योजना की प्रकृति (लाभार्थीपरक अथवा सामुदायिक परक) | लाभार्थी | |
योजना का लाभ हेतु अर्हता /शर्तें | आय प्रमाण पत्र ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रू0 दो लाख तक | |
योजना को प्राप्त करने हेतु लगने वाले दस्तावेज | आय प्रमाण पत्र , आधार कार्ड/ परिवार रजि नकल/उम्र से संबंधित शैक्षिक प्रमाण, बैंक पास बुक पासपोर्ट साइज फोटो | |
टिप्पणी | योजनान्तर्गत जनपद लाॉगिन पर प्राप्त समस्त पात्र आवेदन पत्रों को समयान्तर्गत निस्तारित कर दिया जाता है एवं भुगतान की कार्यवाही pfms सर्वर के माध्यम से निदेशालय स्तर से की जाती है। | |
योजना का जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन की समय अवधि | 60 दिन | |
लक्ष्य को पूर्ण करने की अवधि | निर्धारित नहीं | |
विभाग में योजना क्रियान्वित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम | जिला प्रोबेशन अधिकारी | |
मोबाइल नम्बर | 7518024031 | |
योजना हेतु विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित नहीं | |
योजना से सम्बंधित पोर्टल का यूआरएळ अथवा हेल्पलाइन नम्बर | sspy-up.gov.in |
क्र. सं0 | 2 | |
संचालित योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना | |
योजना की प्रकृति (लाभार्थीपरक अथवा सामुदायिक परक) | लाभार्थी | |
योजना का लाभ हेतु अर्हता /शर्तें | 1. लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा। 2. लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0-3.00 लाख हो। 3. किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। 4. परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। 5. किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। 6. यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी। |
|
योजना को प्राप्त करने हेतु लगने वाले दस्तावेज | * आवेदक पंजीकरण हेतु दस्तावेज़:बैंक खाता नंबर और पासबुक स्कैन कॉपी (माता-पिता या अभिभावक या स्वयं) ।मृत्यु प्रमाण पत्र (पिता/माता के जीवित न होने की स्थिति में) । * स्टेज-1 के लिए आवश्यक दस्तावेज़ ,बच्ची की नवीनतम फोटो ।निवास प्रमाण पत्र | * स्टेज -2 के लिए आवश्यक दस्तावेज़, बच्ची की नवीनतम फोटो।टीकाकरण कार्ड।निवास प्रमाण पत्र | * स्टेज -3 के लिए आवश्यक दस्तावेज़,बच्ची की नवीनतम फोटो।कक्षा 1 के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र।निवास प्रमाण पत्र | * स्टेज -4 के लिए आवश्यक दस्तावेज़,बच्ची की नवीनतम फोटो।कक्षा 6 के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र ।निवास प्रमाण पत्र | * स्टेज -5 के लिए आवश्यक दस्तावेज़,बच्ची की नवीनतम फोटो।कक्षा 9 के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र ।निवास प्रमाण पत्र । * स्टेज -6 के लिए आवश्यक दस्तावेज़,बच्ची की नवीनतम फोटो।10वीं/12वीं सर्टिफिकेट / मार्कशीट ।संस्थान की आईडी। डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश शुल्क रसीद । निवास प्रमाण पत्र । |
|
टिप्पणी | योजनान्तर्गत जनपद लाॉगिन पर प्राप्त समस्त पात्र आवेदन पत्रों को समयान्तर्गत निस्तारित कर दिया जाता है एवं भुगतान की कार्यवाही pfms सर्वर के माध्यम से निदेशालय स्तर से की जाती है। | |
योजना का जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन की समय अवधि | निर्धारित नहीं | |
लक्ष्य को पूर्ण करने की अवधि | निर्धारित नहीं | |
विभाग में योजना क्रियान्वित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम | जिला प्रोबेशन अधिकारी | |
मोबाइल नम्बर | 7518024031 | |
योजना हेतु विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य | निर्धारित नहीं | |
योजना से सम्बंधित पोर्टल का यूआरएळ अथवा हेल्पलाइन नम्बर | https://mksy.up.gov.in/ |