बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार
क्र.सं0 | 1 |
विभाग का नाम | बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार |
संचालित योजना का नाम | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना |
योजना की प्रकृति (लाभार्थीपरक अथवा सामुदायिक परक) | लाभार्थीपरक |
योजना का लाभ हेतु अर्हता /शर्तें | महिला की आयु 18 वर्ष 7 माह से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। आयु की गणना माहवारी की अन्तिम तिथि (एल.एम.पी.) से की जायेगी, अर्थात लाभार्थी की आयु एल.एम.पी. तिथि तक 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये। 2 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ पात्र महिला को पहले दो जीवित बच्चों के लिये ही प्रदान किया जायेगा (यदि दूसरी संतान बालिका हो तो)। |
योजना को प्राप्त करने हेतु लगने वाले दस्तावेज | आधार कार्ड एवं एस0सी0पी0 कार्ड |
योजना का जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन की समय अवधि | एल0एम0पी0 तिथि से 570 दिवस अथवा बच्चे के जन्म के 270 दिन के भीतर आवेदन |
लक्ष्य को पूर्ण करने की अवधि | — |
विभाग में योजना क्रियान्वित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम | DPO |
मोबाइल नम्बर | 8005456631 |
योजना हेतु विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य | – |
योजना से सम्बंधित पोर्टल का यूआरएळ अथवा हेल्पलाइन नम्बर | https://pmmvy.wcd.gov.in/ |