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पिछड़ा वर्ग कल्याण 

 

क्र.सं0 1
विभाग का नाम पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
संचालित योजना का नाम अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) छात्रवृत्ति योजना
योजना की प्रकृति (लाभार्थीपरक अथवा सामुदायिक परक) लाभार्थीपरक
योजना का लाभ हेतु अर्हता /शर्तें पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोडकर) के अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्थायी मूल निवासी हो तथा उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय/शासकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो एवं जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू0 200000.00 (रू0 दो लाख) से अधिक न हो, छात्रवृत्ति के रूप में रू0 1500.00 प्रति माह की दर से अधिकतम 10 माह हेतु एवं वार्षिक अनुदान के रूप में रू0 750.00 एकमुश्त देय होती है।अन्य दशमोत्तर कक्षा हेतु अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोडकर) के अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्थायी मूल निवासी हो तथा उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दशमोत्तर कक्षाओं मं अध्ययनरत हो, जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू0 200000.00 (रू0 दो लाख) से अधिक न हो,
योजना को प्राप्त करने हेतु लगने वाले दस्तावेज आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पूर्व कक्षाओं का विवरण तथा समस्त शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र
योजना का जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन की समय अवधि 1 साल
लक्ष्य को पूर्ण करने की अवधि 1 साल
विभाग में योजना क्रियान्वित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
मोबाइल नम्बर 9076600557
योजना हेतु विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य निर्धारित नहीं
योजना से सम्बंधित पोर्टल का यूआरएळ अथवा हेल्पलाइन नम्बर scholarship.up.gov.in
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क्र.सं0 2
विभाग का नाम पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
संचालित योजना का नाम ‘ओ‘ लेवल/सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना
योजना की प्रकृति (लाभार्थीपरक अथवा सामुदायिक परक) लाभार्थीपरक
योजना का लाभ हेतु अर्हता /शर्तें ऑनलाइन संचालित ‘ओ‘ लेवल एवं ‘सी0सी0सी0‘ कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग के ऐसे शिक्षित बेरोजगार जो किसी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति न ले रहा हो, वार्षिक आय रू0 एक लाख तक हो, उम्र अधिकतम 35 वर्ष तक तथा इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण हो, को ‘ओ‘ लेवल एवं ‘सी0सी0सी0‘ कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
योजना को प्राप्त करने हेतु लगने वाले दस्तावेज आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड 10 एवं 12 की मार्कशीट/सर्टिफिकेट, फोटो।
योजना का जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन की समय अवधि 1 साल
लक्ष्य को पूर्ण करने की अवधि 1 साल
विभाग में योजना क्रियान्वित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
मोबाइल नम्बर 9076600557
योजना हेतु विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य 307
योजना से सम्बंधित पोर्टल का यूआरएळ अथवा हेल्पलाइन नम्बर https://www.backwardwelfareup.gov.inhttp:/       obccomputertraining.upsdc.gov.in
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क्र.सं0 3
विभाग का नाम पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
संचालित योजना का नाम पिछड़े वर्ग हेतु शादी अनुदान योजना
योजना की प्रकृति (लाभार्थीपरक अथवा सामुदायिक परक) लाभार्थीपरक
योजना का लाभ हेतु अर्हता /शर्तें योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के रूप में रू0 20000.00 की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रविधान है। पिछड़ी जाति का आवेदक जिसकी आय सीमा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए रूपये एक लाख वार्षिक से अधिक न हो,
योजना को प्राप्त करने हेतु लगने वाले दस्तावेज 1-आवेदक की बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति। 2-शादी का मूल कार्ड। 3-आवेदक एवं पुत्री की फोटो। 4-वर-वधू/पुत्री का आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/हाईस्कूल अंकपत्र-प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर की नकल/पासपोर्ट/डी0एल0/आधार कार्ड) 5-आवेदक एवं पुत्री के आधार कार्ड की छायाप्रति 6-तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र।
योजना का जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन की समय अवधि 1 साल
लक्ष्य को पूर्ण करने की अवधि 1 साल
विभाग में योजना क्रियान्वित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
मोबाइल नम्बर 9076600557
योजना हेतु विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य 1431
योजना से सम्बंधित पोर्टल का यूआरएळ अथवा हेल्पलाइन नम्बर http://shdianudan.upsdc.gov.in
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